GST Helpline Number: अब जीएसटी की कटौती का फायदा नहीं देने वाली कंपनियों की खैर नहीं। ये कंपनियां ग्राहकों फायदा न देकर खुद की जेबें भर रही थीं। इसकी शिकायत के लिए अब एक हेल्पलाइन शुरू की गई है।
नई दिल्ली: अगर कोई दुकानदार या कंपनी आपको जीएसटी का लाभ नहीं देता है तो अब आप सरकार की हेल्पलाइन पर उसकी शिकायत कर सकते हैं। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने ऐसी ही एक हेल्पलाइन शुरू की है। दरअसल जीएसटी काउंसिल लगातार प्रोडक्ट की दरों पर जीएसटी घटा रही है। वहीं दूसरी तरफ कंपनियां इसका फायदा ग्रहाकों को नहीं दे रही हैं। कई कंपनी जीएसटी में कटौती का फायदा खुद ही उठा रही हैं। वो प्रोडक्ट के दाम कम नहीं कर रही हैं।
इस कारण से जीएसटी में कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंच रहा है। इसी से निपटने के लिए जीएसटी की नई हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पर ग्राहक जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी कर रहे लोगों की शिकायत कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन पर ग्राहकों के सवालों के सुबह 9.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 1.30 बजे से शाम 6 बजे तक कॉलिंग की सुविधा रहेगी।
जीएसटी की इस हेल्पलाइन का नंबर 011-21400643 है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (NAA) ने अपनी वेबसाइट पर डाली है। अगर आपको लगता है कि जीएसटी में कटौती का पूरा फायदा आपको नहीं दिया गया है तो आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। भारत में जीएसटी लागू हुए 1 साल हो गया है। इसके बाद जीएसटी काउंसिल कई बैठकों में प्रोडक्ट की दरों में लगातार कटौती कर रही है।
अगर कोई कंपनी अपने ग्राहकों को जीएसटी में कटौती का फायदा नहीं दे रही है तो उस पर पेनल्टी लगाने का प्रावधान है। जीएसटी काउंसिल ने 22 जुलाई को बैठक में 28 फीसदी के स्लैब में से कई प्रोडक्ट्स को हटाया। 1 जुलाई 2017 को 28 फीसदी के स्लैब में 226 प्रोडक्ट थे अब इनकी संख्या घटाकर सिर्फ 35 कर दी गई है। 1 साल में काउंसिल ने 191 प्रोडक्ट्स पर टैक्स घटाया।
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